नई दिल्ली : सेबी ने 15 इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में अनधिकृत रुप से निवेश सलाहकार का काम करने से रोक दिया है। उन्हें अगले आदेश तक निवेश सलाहकार का काम करने से दूर रहने के निर्देश दिए गए है।
इन इकाइयों में इन्वेस्टमार्ट, प्राफिट रीडिफाइन फाइनेंशियल सोल्यूशंस, एनलॉग रिसर्च, मनी बूस्टर, बिलियॉनायर सोल्यूशन्स, कैपिटल एक्सचेंज इंडिया, ट्रेड मनी रिसर्च, मनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, महानकाल कैपिटल, ऋषभ रिसर्च और एल्गो सोल्यूशन्स के नाम शामिल हैं।
अंतरिम आदेश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन कंपनियों से निवेश सलाहकार सेवाओं या अन्य सभी गैर-पंजीकृत कार्य संबंधी अपने सभी विज्ञापन वापस लेने को कहा है। सात फरवरी के इस आदेश के खिलाफ ये इकाइयां 21 दिन के अंदर आपत्ति दायर कर सकती हैं।


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