दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व केन्द्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जल्दी सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। सीबीआई ने मामले की सुनवाई, इसके लिए तय तारीख 24 अक्टूबर से पहले करने की अपील की थी।
न्यायमूर्ति एके चावला ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले से नियत की गई तारीख पर ही की जाएगी और सभी पक्षों से यह अपेक्षा की जाती है वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिस्टर जनरल संजय जैन ने इस पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। आरोपियों के वकील ने इसका विरोध किया था।


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