दिल्ली की एक अदालत ने 2015 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति को पीटने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोम दत्त को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) समर विशाल ने दत्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से बिना किसी उकसावे के गंभीर चोट पहुंचाना),341 (गलत तरीके से रोक कर रखना),147 (दंगा)और 149 (अवैध रूप से जमा होना) के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा,‘‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 को शाम करीब आठ बजे सोम दत्त अपने 50 समर्थकों के साथ फ्लैट नंबर 13 पर गए, जहां शिकायतकर्ता मौजूद था। आरोपी और उसके सहायक ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आईं।’’ गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में सात साल के कारावास की सजा का प्रावधान है। अदालत सजा का ऐलान चार जुलाई को करेगी।
गौरतलब है कि दत्त के खिलाफ 2015 में गुलाबी बाग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि विधायक और उसके कम से कम 50 समर्थक क्षेत्र में प्रचार के दौरान संजीव राना के घर गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि जब शिकायकर्ता ने आपत्ति जताई तब विधायक ने कथित रूप से उसके पैर में बेसबॉल के बैट से वार किया और उसके समर्थक शिकायतकर्ता को खींच कर सड़क पर ले गए और वहां उससे मारपीट की।
वहीं दत्त के वकील ने अभियोजन पक्ष के वकील की दलील को काटते हुए कहा कि विधायक और उनके समर्थक सोसाइटी में शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार कर रहे थे तभी शिकायतकर्ता ने दत्त से झगड़ा करना शुरू कर दिया। इस पर विधायक ने भी एक मामला दर्ज कराया था।


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