AMITY छात्र मौत मामला : CBI कोर्ट ने दिया 3 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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सीबीआई अदालत ने एमिटी यूनिवर्सिटी में केरल के छात्र की तरणताल में डूबने से हुई मौत के साल 2009 के मामले में तीन छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। सीबीआई दो बार मामले को बंद करने का अनुरोध कर चुकी है।

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने मामले का संज्ञान लिया। अदालत के आदेश पर अब इन तीन छात्रों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

गौरतलब है कि केरल निवासी जस्टिन जेवियर एमिटी यूनिवर्सिटी के नोएडा परिसर में साल 2009 में बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र था। तीन सितम्बर को विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान वह डूब गया था। छात्र को कैलाश अस्पताल ले जाया गया था, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

जस्टिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण चोट लगना बताया गया था। इसके बाद छात्र के पिता ने अपने पुत्र की मौत को हत्या का मामला बताते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी।

केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच शुरू हुई और सीबीआई ने दो बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई विशेष न्यायाधीश चेतना सिंह की अदालत ने इसके बाद कल मामले का संज्ञान लिया और विश्वविद्यालय के तीन पूर्व छात्रों जतिन कुलकर्णी, शशांक और एक अन्य छात्र के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी।

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Desk Team