दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत को 25 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तारी पर सुरक्षा के अंतरिम आदेश 25 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। अदालत चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) से गिरफ्तारी से राहत का आग्रह किया गया था। अदालत ने 25 जुलाई को उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में इसे बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया था।
सीबीआई और ईडी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैसे चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने का प्रबंध किया था। कार्ति को कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया को 2007 (उस समय पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे) में एफआईपीबी से मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी। इस मामले में ईडी ने कार्ति के चार्टर अकाउंटेंड एस भास्कररमन को भी गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।


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