दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए 1 नंवबर से बड़े बदलाव होने वाले है और अब दिल्ली बॉर्डर पर पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी जिससे लाखों वाहन प्रभाव हो सकते है। बता दें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने GRAP के तहत पुरानी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है और यह प्लान 1 नवंबर, 2026 से लागू होगा। अगर आप भी गुरूग्राम, नोएडा, फरीदाबाद या दूसरे राज्यों में आना जाना करते है तो आपको भी सफर करने से पहले अपनी गाड़ियों की एलिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है।
किन गाड़ियों पर लगेगा बैन
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, BS-VI वाहन, CNG वाह, EV वाहन और छूट वाली गाड़ियों को लागू नियमों के तहत एंट्री की इजाज़त होगी। बता दें कि ये रोक उन गाड़ियों पर लागू होगी जो BS-VI स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती हैं और इस मानके से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगाया जाएगा साथ ही जिनके पास वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) नहीं है और इंटरस्टेट बसें नियमों का पालन नहीं करती हैं, उन पर भी नए नियमों के तहत रोक लगेगी। इसके अलावा, जिन ट्रकों को दिल्ली नहीं जाना है, उन्हें शहर में आने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
1 नंवबर से नए नियम लागू
| वाहन का प्रकार | दिल्ली में प्रवेश की अनुमति |
|---|---|
| दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहन | अनुमति रहेगी |
| BS-6 पेट्रोल वाहन (अन्य राज्यों के) | अनुमति रहेगी |
| BS-6 डीजल वाहन (अन्य राज्यों के) | अनुमति रहेगी |
| BS-6 से नीचे के पेट्रोल वाहन | प्रतिबंधित |
| BS-6 से नीचे के डीजल वाहन | प्रतिबंधित |
| CNG और इलेक्ट्रिक वाहन | अनुमति रहेगी |
| LNG वाहन | अनुमति रहेगी |
| दूसरे राज्यों की डीजल बसें | केवल BS-6 मानकों के तहत अनुमति |
| दूसरे राज्यों के गैर-BS-6 मालवाहक वाहन | प्रवेश प्रतिबंधित |
नियम से जुड़ी जरूरी बातें
- लागू होने की तारीख: 1 नवंबर 2026
- प्रतिबंध का समय: 31 जनवरी 2027 तक।
- उद्देश्य: सर्दियों में वाहन प्रदूषण को कम करना।
- PUC प्रमाणपत्र: वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना जरूरी है।
- ट्रकों के लिए: दिल्ली से होकर गुजरने वाले ट्रकों को ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा।
ट्रैफिक एडवाइज़री का पालन करें
दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब होने और बढ़ते प्रदूषण के बीच यह कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने आने-जाने वालों को सलाह दी है कि वे अपने सफर से पहले अपनी गाड़ी की एलिजिबिलिटी चेक कर लें और परेशानी से बचने के लिए ऑफिशियल ट्रैफिक एडवाइज़री का पालन करें


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