Delhi Pothole Death Update : दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने 877 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया है और निर्माण परियोजना में कथित लापरवाही से जुड़े कई पहलुओं का उल्लेख किया है।
एक अधिकारी के मुताबिक, यह चार्जशीट 7 अप्रैल को अदालत में प्रस्तुत की गई, जबकि इस घटना को लेकर मामला 6 फरवरी को दर्ज किया गया था।
Delhi Pothole Death Update: 3 आरोपी हुए नामजद

यह दुर्घटना 5 फरवरी की रात को हुई थी जब कैलाशपुरी निवासी कमल ध्यानी रोहिणी स्थित अपने कार्यालय से बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान जनकपुरी क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए लगभग 15 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो गई थी। मामला तब खूब सुर्ख़ियों में था और प्रशासन आलोचना का केंद्र बना हुआ था.
पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को नामजद किया है। इनमें
- मुख्य ठेकेदार कंपनी केकेएसपीयूएन प्राइवेट लिमिटेड के निलंबित निदेशक हिमांशु गुप्ता (45)
- परियोजना से जुड़े उप-ठेकेदार राजेश कुमार (47)
- और घटनास्थल पर काम कर रहा मजदूर योगेश (23) शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, इन तीनों की भूमिका निर्माण कार्य और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों से संबंधित रही है।
चार्जशीट में कई पहलुओं की जांच का जिक्र
दाखिल किए गए आरोप पत्र में परियोजना से जुड़े संविदात्मक प्रावधानों, कार्यस्थल की स्थिति, समन्वय और जिम्मेदारियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
जांच के दौरान यह भी देखा गया कि सुरक्षा मानकों का पालन किस हद तक किया गया था, मजदूरों की तैनाती कैसे की गई थी और निर्माण कार्य के दौरान कौन-कौन से तरीके अपनाए गए थे।
पुलिस के अनुसार, चार्जशीट में गवाहों के बयान, तकनीकी विश्लेषण और दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए गए हैं। बताया गया है कि कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी हिमांशु गुप्ता पर पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी और सुरक्षा नियमों के पालन की जिम्मेदारी थी। वहीं राजेश कुमार पर साइट पर काम के संचालन की जिम्मेदारी बताई गई है। मजदूर योगेश को भी घटनास्थल पर कार्यरत होने के कारण आरोपी बनाया गया है।
Delhi Pothole Death Update: जारी रहेगी जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में अन्य संभावित जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान और तथ्य सामने आते हैं तो पूरक चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी।
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