नई दिल्ली : राजधानी में चल रहे शराब के ठेकों के आसपास अापराधिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य हो गया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट कहा है कि ठेके का लाइसेंस रिन्यू करवाने के दौरान ठेके मालिक को हलफनामा देना होगा जिसमें उसे बताना होगा कि वह उसने ठेके के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं और वह चालू स्थिति में हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार ने शराब के ठेकों पर तीसरी आंख की नजर रखने का निर्णय लिया था।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्देश पर सभी ठेकों को कहा गया था कि आसपास घूमने वाले आपराधिक तत्व व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इसी के तहत आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसधारियों से एक घोषणा पत्र देने को कहा है कि उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए लाइसेंसों के नवीकरण के लिए शराब की दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
विभाग के अनुसार सीसीटीवी कैमरे का न्यूनतम कवरेज 50 मीटर और रिकाॅर्डिंग 30 दिनों की होनी चाहिए। विभाग के अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए 50 मीटर की दूरी तक कवरेज करने वाले और 30 दिनों की आर्काइव रखने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए शराब की दुकानों के बाहर की गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। बता दें कि नवंबर 2016 में दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक रूप से शराब पीने के खिलाफ अभियान शुरू किया था।
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