Gurpatwant Singh Pannun FIR: इन धाराओं में केस दर्ज
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196, 197, 152 और 61 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये प्रावधान आपराधिक साजिश, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अन्य अपराधों से संबंधित हैं।
दिल्ली को निशाना बनाने की दी थी धमकी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए एक वीडियो के बाद शुरू की गई, जिसमें पन्नू ने कथित तौर पर गणतंत्र दिवस के आसपास दिल्ली को निशाना बनाने की धमकियां दी थीं। वीडियो में पन्नू ने दावा किया कि रोहिणी और डाबरी जैसे इलाकों में तथाकथित स्लीपर सेल के जरिए खालिस्तान समर्थक पोस्टर चिपकाए गए हैं।
हालांकि, बताए गए स्थानों पर वेरिफिकेशन और तलाशी के बाद स्पेशल सेल ने कहा कि अब तक ऐसे कोई पोस्टर नहीं मिले हैं। वीडियो के सोर्स और एसएफजे नेता द्वारा किए गए दावों के पीछे के इरादे का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
Gurpatwant Singh Pannun FIR: वीडियो में और क्या दिखा?
पन्नू द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में एक खालिस्तानी कार्यकर्ता कथित तौर पर जाग्रेब में दूतावास परिसर में घुसते हुए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हटाते हुए और उसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगाते हुए दिखाया गया है। वीडियो से पता चलता है कि यह घटना 22 जनवरी को हुई थी।
–आईएएनएस





















