Tahir Hussain Ankit Sharma Murder Case : फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कड़काडूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
बता दें, अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांचों मुख्य आरोपियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है। इस चर्चित मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को हत्या और दंगा भड़काने समेत आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में दोषी पाया, हालांकि कुछ धाराओं से बरी भी किया।
नाले में मिली थी लाश
फरवरी 2020 में सीएए को लेकर भड़की हिंसा के दौरान जब दंगाई तांडव मचा रहे थे, तब अंकित शर्मा लोगों को समझाने और शांति बनाने की अपील करने पहुंचे थे।
इसी बीच उपद्रवियों ने उन्हें अगवा कर लिया और उनकी जान ले ली। बाद में अंकित का शव दयालपुर इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। पिता की तहरीर पर दर्ज एफआईआर के बाद मामले की जांच शुरू हुई थी।
तीन आरोपियों को जमानत
मामले में अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा नजीर, आसिम, जावेद और अनास को उम्रकैद की सजा दी है, जबकि केस से जुड़े तीन अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 53 लोगों की जान लेने वाले इस भीषण दंगे में कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार को वर्षों बाद इंसाफ मिला है।
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