दिल्ली दंगे मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत

Interim Bail To Sharjeel Imam

Interim Bail To Sharjeel Imam : दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शरजील इमाम को राहत देते हुए 10 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। अदालत ने यह जमानत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है।

जमानत की वजह

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि शरजील इमाम के परिवार में उनके भाई की शादी तय है और घर में उनकी उपस्थिति आवश्यक है। साथ ही, उनकी मां की तबीयत भी खराब बताई गई। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने शरजील इमाम को 10 दिनों की अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।

क्या है मामला

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह तब से हिरासत में है और बाद में दंगों में उसकी कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। शरजील इमाम के साथ कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है। इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आपको बताते चलें, दिल्ली में हुए दंगे में कई लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा की शुरुआत नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी, जहां कई स्थानों पर हालात बेकाबू हो गए थे।

UAPA के तहत दर्ज है मामला

बता दें कि यह कोई नियमित जमानत नहीं है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम और अन्य आरोपियों के खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है. 10 दिन की यह अंतरिम जमानत खत्म होते ही शरजील को वापस तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे लौटना होगा. इस अवधि के दौरान उस पर कई कड़ी शर्तें भी लागू रहेंगी.

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