SIR News : दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि केवल 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने के आधार पर किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। कार्यालय ने कहा कि इस संबंध में फैलाई जा रही आशंकाएं और अफवाहें तथ्यात्मक नहीं हैं। सीईओ कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी बयान में स्पष्ट किया कि मसौदा मतदाता सूची से किसी मतदाता का नाम हटने के केवल दो आधार होंगे।
बता दें कि पहला, यदि 17 अगस्त तक निर्धारित समयसीमा के भीतर गणना प्रपत्र जमा नहीं किया जाता है और दूसरा, यदि संबंधित व्यक्ति मतदान के लिए पात्र नहीं पाया जाता है। कार्यालय के अनुसार, घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच आवश्यक होने पर संबंधित मतदाताओं को निर्वाचन अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
यह स्पष्टीकरण आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती द्वारा जताई गई चिंता के बाद सामने आया है। भारती ने दावा किया था कि वर्ष 1997 से दिल्ली में रहने और यहां से कानून की पढ़ाई करने के बावजूद उन्हें वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिला। उन्होंने 20 से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका भी जताई थी।
सीईओ कार्यालय ने बताया कि यदि किसी मतदाता को वर्ष 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम नहीं मिलता है, तो वह अपने माता-पिता, दादा-दादी या अन्य पारिवारिक संबंधियों (पैतृक अथवा मातृ पक्ष) का विवरण उपलब्ध करा सकता है। यदि रिश्तेदारों का नाम भी सूची में नहीं मिलता, तब भी उपलब्ध जानकारी के साथ गणना प्रपत्र बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को जमा किया जा सकता है। ऐसे मतदाता का नाम मसौदा सूची में शामिल किया जाएगा और बाद में आवश्यक दस्तावेज निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, ताकि 27 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम बरकरार रह सके।
सीईओ कार्यालय ने यह भी बताया कि वर्ष 2002 के एसआईआर की मतदाता सूची अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। वहीं, जो लोग वर्ष 2002 के बाद अन्य राज्यों से दिल्ली आकर मतदाता बने हैं, उन्हें अपने मूल राज्य में हुए पिछले एसआईआर (2002, 2003 या 2005) का विवरण उपलब्ध कराना होगा।



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