आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने लगा बड़ा झटका, 15 जून तक राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के दिए निर्देश

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आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 15 जून तक राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। अब उसे राउज एवेन्यू स्थित अपना दफ्तर 15 जून तक खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है। चुनाव के बाद उसे जगह खाली करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना दफ्तर खोलने के लिए जमीन के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन करे। शीर्ष अदालत के मुताबिक राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है।

Highlights 

  • आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका 
  • 15 जून तक राउज एवेन्यू दफ्तर खाली करने के दिए निर्देश 
  • सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा  

जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था

इस जमीन का उपयोग राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था। यहां एक अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण होना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आगामी चुनावों के मद्देनजर हम आपको तीन महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं। उसके बाद यह जमीन खाली करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के आवंटन के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) से संपर्क करने को कहा। अदालत ने AAP से कहा, ‘वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हम एलएंडडीओ से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि AAP को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में दफ्तर के लिए कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है। उसे बदरपुर में जमीन दी जा रही है, जबकि बाकी सभी दलों के दफ्तर बेहतर स्थानों पर हैं। शीर्ष अदालत ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लिया और जगह खाली करने के लिए आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों के बाद 15 जून 2024 का समय दिया। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कार्यालय पर SC के आदेश पर AAP की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने क​हा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास विभाग को आम आदमी पार्टी को जमीन आवंटित करने का भी निर्देश दिया है। हम बस यही आशा करते हैं कि भाजपा कोई प्रतिकूल और नकारात्मक साजिश नहीं करेगी और हमें भी उसी क्षेत्र में जमीन आवंटित करेगी जहां अन्य राष्ट्रीय दलों के कार्यालय हैं

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