केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार अवैध निकासी मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को मिली साढे तीन साल के कारावास की सजा को बढ़ाकर सात साल करने का अनुरोध किया।
सीबीआई ने कहा कि देवघर कोषागार से धोखाधड़ी करके 89.27 लाख रुपये निकालने के इस मामले में अन्य दोषियों को इस साल छह जनवरी को विशेष सीबीआई अदालत ने सात साल की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने दलील दी कि सभी दोषियों को जेल की बराबर सजा होनी चाहिए क्योंकि सभी के खिलाफ आरोप और गवाह समान हैं।
गुरुवार को दायर याचिका में सीबीआई ने पूर्व सांसद आर के राणा, पूर्व आईएएस अधिकारी बेक जूलियस, फूलचंद सिंह तथा महेश प्रसाद तथा पूर्व सरकारी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य की कारावास की सजाएं भी बढाने का अनुरोध किया। लालू प्रसाद की तरह इन पांचों को भी साढे तीन साल की सजा मिली है।
सीबीआई ने एक अन्य याचिका दायर करके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्या सागर निषाद और ध्रुव भगत को इस मामले में बरी किये जाने की चुनौती दी है। प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों का सामना कर रहे हैं जिसमें से चार में वह दोषी करार दिये जा चुके हैं। वह फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।