दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है दिल्ली सरकार की एसीबी: हाईकोर्ट - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकती है दिल्ली सरकार की एसीबी: हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) गृह मंत्रालय के तहत आने वाले शहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) गृह मंत्रालय के तहत आने वाले शहर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कर सकती है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि जब किसी प्रभारी प्राधिकारी के पास शिकायत की जाती है, तो शिकायत दर्ज करते समय इसकी जांच करना उसका कर्तव्य और अधिकार है और वह उचित पड़ताल के बाद मामले को देखने के लिए उसे संबंधित प्राधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है।
अदालत दिल्ली पुलिस के एक उप-निरीक्षक की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने निचली अदालत द्वारा भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत उसके खिलाफ आरोप तय किए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि भ्रष्टाचार रोधी शाखा केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अपराधों की जांच नहीं कर सकती और इसके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अस्वीकार्य और कानून के विपरीत होगी।

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