दिल्ली हिंसा: अदालत ने हत्या-दंगों के आरोप से चार आरोपियों को बरी किया Delhi Violence: Court Acquits Four Accused Of Murder-riots Charges

दिल्ली हिंसा: अदालत ने हत्या-दंगों के आरोप से चार आरोपियों को बरी किया

दिल्ली हिंसा: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने क्षेत्र में 2020 की हिंसा से संबंधित तीन मामलों में पांच में से चार लोगों को हत्या-दंगा के आरोपों से बरी कर दिया। ये मामले उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयाल पुर इलाके के हैं। ये मामले फरवरी 2020 में दंगों के दौरान तीन लोगों की हत्या के सिलसिले में 2020 में दर्ज किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने पांच में से चार आरोपियों अशोक कुमार, अजय उर्फ मोनू, शुभम और जितेंद्र कुमार को हत्या-दंगा के आरोप से बरी कर दिया। पांचवें व्यक्ति आरिफ उर्फ मोटा पर हत्या के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया। उन्हें दंगों से संबंधित अन्य अपराधों से भी बरी कर दिया गया है। ये मामले महताब, जाकिर और अशफाक हुसैन की हत्या के सिलसिले में दर्ज किए गए थे।

  • अदालत ने 3 मामलों में 5 में से 4 लोगों को हत्या-दंगा के आरोप से बरी कर दिया
  • ये मामले उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयाल पुर इलाके के हैं
  • ये मामले तीन लोगों की हत्या के सिलसिले में 2020 में दर्ज किए गए थे
  • ये मामले महताब, जाकिर और अशफाक हुसैन की हत्या के सिलसिले में दर्ज हुए

आरपियों ने खिलाफ नहीं कोई ठोस सबूत

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आरोपियों को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई भी आरोपी दिए गए स्थान और समय पर दंगों का हिस्सा था। अदालत ने कहा, इसलिए, इस मामले में सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। ASJ प्रमचला ने फैसले में कहा, मेरी पिछली चर्चाओं, टिप्पणियों और निष्कर्षों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि कोई भी आरोपी महताब की हत्या में शामिल था। आरोपी आरिफ उर्फ मोटा पर महताब की हत्या का आरोप भी नहीं लगाया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपी व्यक्ति उस गैरकानूनी सभा में थे, जिसने महताब की हत्या की? इस संबंध में रिकार्ड पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन पक्ष का एकमात्र चश्मदीद गवाह मुकर गया।

कोर्ट ने CDR को कमजोर सबूत बताया

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सीडीआर के रूप में कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और कुछ आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथित प्रकटीकरण बयानों के आधार पर कैंची, एक तलवार और उनके पहने हुए कपड़े की बरामदगी लेकर आया है। कोर्ट ने सीडीआर को कमजोर सबूत बताया और कहा कि यह केवल एक विशेष स्थान पर एक विशेष मोबाइल नंबर की मौजूदगी और उपयोग को दर्शाता है। उस मोबाइल फ़ोन का उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है। अदालत ने कहा, इसलिए, केवल मोबाइल फोन की सीडीआर के आधार पर किसी खास स्थान पर किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी के बारे में कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। उन्होंने बताया कि जहां तक बरामद तलवार और कैंची का सवाल है, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि इन हथियारों के साथ मृतक के खून के अवशेष पाए गए थे, यह दिखाने के लिए कि ये वे हथियार थे जिनसे मृतक ने हमला किया था।

आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं – कोर्ट

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अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर जो कपड़े पहने थे जहां तक दंगे के समय का संबंध है, उनका संबंधित घटना से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा, न तो फोरेंसिक जांच का कोई सकारात्मक परिणाम साबित हुआ कि इन कपड़ों पर मृतक के खून का दाग था, न ही दंगाइयों के बीच आरोपी व्यक्तियों की मौजूदगी किसी सबूत से साबित हुई। अदालत ने आगे कहा, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया था, उसे आरोपी की शक्ल दिखाने के लिए और यह दिखाने के लिए कभी नहीं चलाया गया कि क्या ऐसा वीडियो किसी भी तरह से घटना से जुड़ा था। आरोपी अशोक, अजय उर्फ मोनू और शुभम के वकील रक्षपाल सिंह ने तर्क दिया कि न तो अभियोजन पक्ष के गवाह शशिकांत ने किसी आरोपी की पहचान की और न ही किसी आरोपी की भूमिका बताई।

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