दिल्ली की एक अदालत कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दो मार्च को सुनवाई करेगी।विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) नेता को तीन दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने यह गौर करते हुए मामले की सुनवाई टाल दी कि एक संबंधित आवेदन उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।
न्यायाधीश ने कहा, ”मैं दो मार्च को इस मामले की सुनवाई करूंगा
Highlights
- मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दो मार्च को सुनवाई
- शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत
- धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था
शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत
उन्होंने सिसोदिया को अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल 26 फरवरी को, अब वापस ले ली गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।बाद में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें नौ मार्च को धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जब वह तिहाड़ जेल में बंद थे।
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