दिल्ली के गार्गी कॉलेज में कुछ दिन पहले हुई छेड़छाड़ पर उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया। शर्मा से पीठ ने कहा, ‘‘आप दिल्ली उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते। अगर वह याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दें तब यहां आएं।’’
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील एम. एल शर्मा को उच्च न्यायालय जाने को कहा। शर्मा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे थे। पीठ ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख जानना चाहते हैं। शर्मा ने मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को नष्ट किए जाने का संदेह जाहिर किया था। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘ दिल्ली उच्च न्यायालय इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय जैसा फैसला दे सकता है, जिसमें उसने पुलिस मुठभेड़ मामले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को सुरक्षित रखने को कहा था।’’