Haryana: अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की शामत, शिक्षा विभाग करेगा निजी स्कूलों पर कार्रवाई

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

Haryana में अब गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की शामत, शिक्षा विभाग करेगा निजी स्कूलों पर कार्रवाई

हरियाणा (Haryana) में अब गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। बता दें मंगलवार को डीईओ ने सभी बीईओ की विशेष बैठक बुलाई। इसमें सभी बीईओ को अपने खंड के अधीन चल रहे गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले निजी स्कूलों की सूची दो दिन के अंदर सार्वजनिक किए जाने के सख्त निर्देश दिए।

  • रिहायशी कॉलोनियों में धड़ल्ले से चल रहे प्ले स्कूल
  • स्कूलों में 1अप्रैल से बच्चों के दाखिला पर भी सख्त मनाही
  • स्कूलों की सूची दो दिन में सार्वजनिक किए जाने के निर्देश

अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची को सार्वजनिक करें- DEO

आपको बता दें बैठक में डीईओ नरेश महता ने कहा कि जिले के सभी खंड भिवानी, तोशाम, लोहारू, बहल, सिवानी, बवानीखेड़ा, कैरू के अधीन चल रहे सभी गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची को सार्वजनिक करें। इसके लिए अखबारों में भी ये सूची प्रकाशित कराई जाएं।

11 19

गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों के अस्तित्व पर संकट

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की जनहित याचिका में हरियाणा सरकार की तरफ से शपथ पत्र दिए जाने के बाद से ही गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों के अस्तित्व पर संकट छा गया है। ऐसे स्कूलों में अब एक अप्रैल से बच्चों के दाखिला पर भी सख्त मनाही है। वहीं नए शिक्षा सत्र 2024-25 में अगर इन स्कूलों के अंदर बच्चों के दाखिला अभिभावक कराते हैं तो वे इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे।

12 18

जिला दमकल विभाग से भी फायर NOC जरूरी की गई

बता दें गैर मान्यता और अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग का शिकंजा कस रहा है तो वहीं प्ले स्कूलों की भी बाढ़ सी आ गई है। रिहायशी मकानों और इलाकों में प्ले स्कूल खुल गए हैं, जिनके संबंध में मान्यता व छोटे बच्चों की सुरक्षा के मानक भी दांव पर लगे हैं। प्ले स्कूल खोलने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुमति अनिवार्य है और इसके लिए जिला दमकल विभाग से भी फायर एनओसी जरूरी की गई है।सभी बीईओ को अपने खंड के अधीन गैर मान्यता व अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों की सूची दो दिन में सार्वजनिक किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद खंड स्तर की इन सूची की जिला स्तर पर एक सूची तैयार होगी। जिसे बाद में सार्वजनिक किया जाएगा। अभिभावकों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे बच्चों का दाखिला कराने से पहले उसकी स्थायी मान्यता के संबंध में ईओ कार्यालय से जांच पड़ताल कराएं और फिर अपने बच्चे का दाखिला कराएं।

13 13

शिक्षा के मंदिरों पर ताला जड़ने का तुगलकी फरमान सुना

हमारे पास बच्चों के दाखिला न करने संबंधी शिक्षा विभाग के कोई आदेश नहीं मिले हैं। अगर विभाग जबरन स्कूलों को बंद कराता है तो इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और धरातल पर भी अपने स्कूलों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार सरासर गलत कर रही है। एक तरफ तो सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ शिक्षा के मंदिरों पर ताला जड़ने का तुगलकी फरमान सुना हजारों परिवारों से रोजगार और बच्चों को सड़क पर लाने का काम कर रही है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 10 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।