चंडीगढ़: छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष के खिलाफ चल रहे मामले में जिला अदालत ने गवाही के लिए पीडि़ता, उसके पिता और जांच अधिकारी को सम्मन जारी करते हुए 22 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। इनकी गवाही के साथ ही केस का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, बचाव पक्ष की तरफ से आरोपों को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में रिवीजन पीटिशन याचिका दायर की हुई है।
इस पर 21 नवम्बर को सुनवाई होनी है। वीरवार को हुई थी बहस वीरवार को एसीजेएम कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पीडि़ता, उसके पिता और एक वकील के बीच वारदात के बाद की कॉल डिटेल संबंधी याचिका पर बहस हुई। इसके अलावा बचाव पक्ष ने मामले में थाने की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। अभियोजन पक्ष ने फुटेज मिट जाने की बात करते हुए इसे दे पाने से इंकार कर दिया। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने याचिका पर फैसला 22 नवम्बर के लिए सुरक्षित रख लिया।
(राजेश जैन)


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