गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की मिली पैरोल, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने की निंदा

Summary :

राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाने के लिए आवेदन किया था

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आज 30 दिन की पैरोल दी गई। राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल उनका कानूनी अधिकार है। कानून के अनुसार आज उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। हर कैदी को पैरोल के लिए आवेदन करने का कानूनी अधिकार है। बता दें कि इस बार राम रहीम ने अपने डेरा सच्चा सौदा आश्रम जाने के लिए आवेदन किया, और उन्हें तदनुसार अनुमति दी गई।

अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने की निंदा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 30 दिन की पैरोल देने पर हरियाणा सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए निंदा की। राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि कानून के अनुसार, एक वर्ष में 70 दिनों तक की पैरोल और 21 दिनों के लिए फरलो दी जा सकती है। राम रहीम की पैरोल पूरी तरह से कानूनी दायरे में है।

20 साल की सजा काट रहे राम रहीम

वर्तमान में राम रहीम दो शिष्याओं के साथ बलात्कार करने के आरोप में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहे है। आज उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है।

Himanshu Negi

हिमांशू नेगी को देश-विदेश, बिजनेस, ऑटो, टेक और गैजेट्स से जुड़ी खबरें लिखने का अच्छा अनुभव है। उन्होंने GGSIPU से संबद्ध LLDIMS कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन (BJMC) की पढ़ाई की है। इसके बाद HNBGU Central University से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MAJMC) पूरा किया और पत्रकारिता की शुरुआत की। दैनिक जागरण और IJCP Pvt Ltd. में इंटर्नशिप करने के बाद उन्होंने सुदर्शन टीवी चैनल में 9 PM शो के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया। वर्तमान में वह पंजाब केसरी, दिल्ली में हिंदी सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।