Chhattisgarh: विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त शुल्क समाप्त, आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी

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Chhattisgarh: शराब दुकानों की संख्या स्थिर रखी जाएगी: उपमुख्यमंत्री अरुण साव

रायपुर, 2 मार्च (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को बताया कि राज्य में शराब दुकानों की संख्या स्थिर रखी जाएगी और 674 शराब दुकानें पहले की तरह संचालित होंगी। इसके अलावा, विदेशी शराब पर 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जबकि देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दरें, लागू रहेंगी। बताया गया कि शराब के थोक खरीद और वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। राज्य में कारोबार की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-प्रोक्योरमेंट के लिए बनी सशक्त समिति को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, बड़ी आईटी परियोजनाओं में अनुमोदन प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नया सदस्य पद सृजित किया गया है, जिससे लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके साथ ही धान और चावल परिवहन दरों को मंजूरी दी गई है, जो कि 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के समर्थन मूल्य योजना के तहत लागू होगी। वहीं, फैक्ट्री अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम 1976 में श्रमिकों और उद्योगों के हित में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उप पंजीयकों के रिक्त 9 पदों को भरने के लिए 5 साल की सेवा शर्त में छूट दी गई है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। छत्तीसगढ़ सरकार और ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे गांवों में रोजगार और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। यह बैठक राज्य की विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लेकर सकारात्मक बदलावों की ओर एक बड़ा कदम साबित होगी।

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