एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम और कार्ति को गिरफ्तारी से मिली छूट की अवधि 23 अगस्त तक बढ़ी

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अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए शुक्रवार को बढ़ा दी।

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए शुक्रवार को बढ़ा दी। 
विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी ने गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि अदालत दलीलों के लिए उपलब्ध नहीं है। छूट की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले की तारीख पर हुई सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम और कार्ति ने अदालत से कहा था कि उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। 
दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उनकी दलीलों का विरोध किया था। ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़े हैं। 

Desk Team