Bhima KoreGaon: जनवरी 2018 में हुए भीमकोरेगाँव में हिंसा की आरोपी शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से आज सशर्त जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी शर्तों के साथ दी ज़मानत।

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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की आरोपी शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Bhima KoreGaon: जनवरी 2018 में हुए भीमा कोरेगांव में हिंसा की आरोपी शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से आज सशर्त जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी शर्तों के साथ दी ज़मानत।

Highlights:

  • भीमा कोरेगांव हिंसा की आरोपी को सर्वोच्च अदालत से मिली जमानत।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत याचिका को मंजूरी दिया।
  • अंग्रेजी की प्रोफेसर रह चुकी शोमा सेन पिछले 5 वर्ष से UAPA के तहत जेल में थी बंद।

भीमा कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon violence) मामले में आरोपी शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ शोमा सेन (Shoma Kanti Sen) को जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ना होगा, साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी शर्त रखा है कि उन्हें अपने निवास स्थान के बारे में एनआईए को बताना होगा।

मोबाइल और जीपीएस चालू रखना जरुरी शर्तों में शामिल

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, एनआईए अधिकारी को अपने मोबाइल नंबर साझा करना होगा और उस नंबर को हमेशा ऑन और चार्ज रखना होगा. इसी आदेश के मुताबिक शोमा सेन के मोबाइल का जीपीएस चालू रहना चाहिए और उनके फोन को एनआईए अधिकारी के फोन से जोड़ा जाना चाहिए ताकि लोकेशन का पता लगाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अभियोजन पक्ष के द्वारा जमानत की याचिका खारिज करने की मांग की जा सकती है।

कौन हैं शोमा कांति सेन ?

अंग्रेजी की प्रोफेसर रह चुकी शोमा सेन शोमा कांति सेन (Shoma Kanti Sen) पिछले 5 साल से जेल में बंद थी। वर्ष 2018 से पुणे के भीमा कोरेगांव में भड़की जातीय हिंसा के बाद एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार किया। इन पर हिंसा भड़काने का था। शोमा सेन के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि शोमा का संबंध सीपीआई (माओवादी) से है।

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