नयी दिल्ली : कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार कार्ड होना अनिवार्य नहीं है। स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की हाल में हुई 30 वीं बैठक में उन्होंने कहा कि आधार एक अतिरिक्त सुविधा है। इसके जरिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है और इसके लिये बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आधार नहीं होने के कारण अपने बैंक खातों में पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी।
बैठक के ब्योरे के अनुसार सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन प्राप्त करने के लिये आधार होना अनिवार्य नहीं किया गया है। आधार 12 अंकों की संख्या है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई ) जारी करता है। यह पहचान और पते के साक्ष्य के रूप में काम करता है।
केंद्र सरकार के 48.41 लाख कर्मचारी हैं और 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। सिंह ने इस मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिये उठाये गये कदमों का जिक्र किया। मंत्री ने कहा, ‘‘इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक, कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये तथा निर्धारित चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये मासिक किया जाना शामिल हैं।’’
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