नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर के एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड(एजेएल) ने मध्य दिल्ली में हेराल्ड हाउस को खाली करने संबंधी अदालत के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
एजेएल ने एकलपीठ के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की है। इससे पहले 21 दिसम्बर 2018 को उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने कांग्रेस के समाचारपत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एजेएल को दो सप्ताह के भीतर दिल्ली में आईटीओ इलाके में स्थित कार्यालय को खाली किये जाने के आदेश दिए थे।
नेशनल हेराल्ड मामले में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
गौरतलब है कि केंद्रीय शहरी मंत्रालय ने आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस को 30 अक्टूबर को खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ एजेएल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
भूमि और विकास कार्यालय ने हेराल्ड हाउस की 56 साल पहले की लीज को रद्द कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश सोलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस भवन से 2008 के बाद से किसी अखबार का प्रकाशन नहीं हो रहा है।
श्री मेहता ने कहा कि 2016 में जब भवन का निरीक्षण कर नोटिस जारी किया गया तब नेशनल हेराल्ड का फिर से प्रकाशन शुरू किया गया था।


Download Android App
Download iOS App




