जाकिर नाइक पर ED का शिकंजा, मुंबई-पुणे में कुर्क की 16.40 करोड़ की संपत्ति

Summary :

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने पीएमएलए के तहत जाकिर नाइक के परिजन की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में उसकी 16.40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को बयान में कहा कि उसने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक के परिजन की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि इन अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपए है। ईडी ने संपत्तियों की पहचान मुंबई स्थित फातिमा हाइट्स और आफिया हाइट्स, भांडुप इलाके में एक अनाम परियोजना और पुणे में एंगरेसिया नाम की परियोजना के तौर पर की है।

Enforcement Directorate

धन का मूल स्रोत और संपत्तियों के असल मालिकाना हक को छुपाने की खातिर जाकिर नाइक के बैंक खाते से किए गए शुरुआती भुगतान उसकी पत्नी और उसके बेटे और भतीजी के खातों में भेज दिए गए और फिर नाइक की बजाय उसके परिजन के नाम पर बुकिंग के उद्देश्य से उसी रास्ते से धनराशि भेजी गई। जांच एजेंसी ने कहा, “धन प्राप्त करने वालों का पता लगाने से इस बात का खुलासा हुआ है।”

ईडी ने दिसंबर 2016 में जाकिर नाइक एवं अन्य के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया था। गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत एनआईए की ओर से दाखिल शिकायत का संज्ञान लेने के बाद यह मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है। एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है। नाइक फिलहाल मलेशिया में है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

Desk Team