एसबीआई फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी से पूछताछ करेगी सीबीआई

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नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। एसबीआई फ्रॉड मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 19-20 मार्च के बीच राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ करेगी। सीबीआई की पूछताछ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर एसबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बताया, “रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में अनिल डी. अंबानी 19 और 20 मार्च, 2026 को दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे।” प्रवक्ता…

नई दिल्ली, 19 मार्च (आईएएनएस)। एसबीआई फ्रॉड मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 19-20 मार्च के बीच राष्ट्रीय राजधानी में स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ करेगी।

सीबीआई की पूछताछ रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर एसबीआई ने एफआईआर दर्ज कराई थी।

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने बताया, “रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के सिलसिले में अनिल डी. अंबानी 19 और 20 मार्च, 2026 को दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होंगे।”

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यह पेशी अंबानी इस मामले में सभी एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे।

पिछले सप्ताह, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से सीबीआई ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से जुड़े 228 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की थी। प्रमुख जांच एजेंसी ने उनसे दो दिनों तक पूछताछ की।

एजेंसी ने उनसे एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में पूछताछ की, जिसमें उनके साथ रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व सीईओ और पूर्व पूर्णकालिक निदेशक रविंद्र सुधालकर और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

सीबीआई ने 6 दिसंबर, 2025 को रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), जय अनमोल अनिल अंबानी, रविंद्र सुधालकर, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया था।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनी आरएचएफएल, उसके प्रमोटरों या निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था, जिससे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व-आंध्र बैंक) को 228.06 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) की 581 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त कर लिया था।

–आईएएनएस

एबीएस/

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