पश्चिम बंगाल: तारापीठ के होटल को फायर सेफ्टी क्लीयरेंस देने पर अधिकारी सस्पेंड

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कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बीरभूम जिले के तारापीठ अग्निकांड मामले में फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी। फायर स्टेशन ऑफिसर अभय चौधरी ने तारापीठ के ‘बिदेशिनी’ होटल के फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के बाद उसे क्लीयरेंस दिया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीरभूम जिला प्रशासन ने बुधवार को बोलपुर में होटल मालिकों के साथ एक बैठक की। प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार, जब अभय चौधरी तारापीठ में फायर स्टेशन ऑफिसर थे, तब पुलिस स्टेशन से कुछ…

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बीरभूम जिले के तारापीठ अग्निकांड मामले में फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई थी।

फायर स्टेशन ऑफिसर अभय चौधरी ने तारापीठ के ‘बिदेशिनी’ होटल के फायर फाइटिंग सिस्टम की जांच के बाद उसे क्लीयरेंस दिया था। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बीरभूम जिला प्रशासन ने बुधवार को बोलपुर में होटल मालिकों के साथ एक बैठक की।

प्रशासन के एक अधिकारी के अनुसार, जब अभय चौधरी तारापीठ में फायर स्टेशन ऑफिसर थे, तब पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित एक होटल में ‘फायर ऑडिट’ किया गया था। सोमवार को हुई आग की घटना के बाद उस होटल के फायर फाइटिंग सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। इसी सिलसिले में अभय को सस्पेंड कर दिया गया है।

होटल मालिकों और मैनेजरों के साथ हुई बैठक में बोलपुर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मानवेंद्र दास, बोलपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज सुदीप्तो मुखर्जी, बोलपुर सब-डिविजन पुलिस ऑफिसर अर्पित आर पारेख और फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे।

अधिकारी के अनुसार, बोलपुर के सभी होटलों को आग से सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। उनसे यह पक्का करने को कहा गया है कि होटलों में जरूरी दस्तावेज, आग बुझाने वाले सिस्टम और ‘आग से सुरक्षा’ से जुड़े जरूरी उपकरण मौजूद हों। यह भी बताया गया है कि आने वाले दिनों में होटलों की जांच की जाएगी। अगर उस समय सुरक्षा सिस्टम में कोई लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो संबंधित होटल के मालिक या अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला प्रशासन ने तारापीठ में मशहूर देवी तारा मंदिर के पास स्थित 15 होटलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया। यह आदेश सोमवार को ‘बिदेशिनी’ नाम के एक होटल में लगी भीषण आग के बाद दिया गया।

जिला प्रशासन ने यह नोटिस होटल के मुख्य मालिक प्रोबीर पॉल की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के तुरंत बाद जारी किया। सोमवार को पुलिस ने उनके बेटे और सह-मालिक कल्याण पॉल को भी गिरफ्तार किया था।

सोमवार शाम तक, आग की इस घटना में आठ लोगों की मौत की खबर थी, जिनमें से पांच लोग मेघालय के एक ही परिवार के थे जो तारापीठ में मशहूर देवी तारा मंदिर में पूजा करने आए थे।

सोमवार रात, उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी के रहने वाले राजेश शर्मा की भी मौत हो गई। वे स्थानीय रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उनकी मौत के बाद मरने वालों की कुल संख्या नौ हो गई है।

–आईएएनएस

एमएस/

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IANS Agency

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