राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण संबंधी प्रतिबंधों के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा केरल

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तिरुवनंतपुरम, 20 अगस्त (आईएएनएस)। लोक निर्माण मंत्री पीके बशीर ने गुरुवार को कहा कि केरल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने हालिया आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्देश घनी आबादी वाले राज्य में अव्यावहारिक है, जहां भूमि की कमी है और इससे हजारों घरों और व्यवसायों पर असर पड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की केंद्र रेखा के दोनों ओर 40 मीटर के भीतर आवासीय भवनों का निर्माण और 75 मीटर के भीतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी…

तिरुवनंतपुरम, 20 अगस्त (आईएएनएस)। लोक निर्माण मंत्री पीके बशीर ने गुरुवार को कहा कि केरल राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने हालिया आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह निर्देश घनी आबादी वाले राज्य में अव्यावहारिक है, जहां भूमि की कमी है और इससे हजारों घरों और व्यवसायों पर असर पड़ सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की केंद्र रेखा के दोनों ओर 40 मीटर के भीतर आवासीय भवनों का निर्माण और 75 मीटर के भीतर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इस आदेश में सेवा सड़कों और आसपास के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त भूमि को खाली रखने की भी परिकल्पना की गई है।

बशीर ने कहा, “केरल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी भूमि को निर्माण के लिए खाली छोड़ना संभव नहीं है। यह व्यावहारिक नहीं है। केरल सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी चिंताएं रखेगा। राज्य सरकार इस मामले पर स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाएगी।”

उत्तर भारत में एक सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया।

अदालत के निर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच को विनियमित करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना था।

बशीर ने कहा कि केरल की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से बिल्कुल अलग थीं जिनके कारण अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा।

जिस मामले के चलते कार्यवाही शुरू की गई, उसमें बताया गया है कि वाहन सर्विस रोड के विभिन्न बिंदुओं से राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कर सकते थे।

इसके बाद प्रवेश प्रणाली में संशोधन किया गया, जिसमें केरल भी शामिल है, जहां राजमार्ग पर प्रवेश और निकास को निर्दिष्ट बिंदुओं तक सीमित कर दिया गया।

वर्तमान व्यवस्था के तहत, वाहन सर्विस रोड के हर बिंदु से राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर सकते हैं और निर्दिष्ट प्रवेश और निकास स्थानों के माध्यम से पहुंच को नियंत्रित किया जाता है।

मंत्री ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में उल्लिखित दुर्घटना के जोखिम केरल में उसी तरह से उत्पन्न नहीं होते हैं।

सरकार द्वारा केरल की असामान्य रूप से उच्च जनसंख्या घनत्व और अन्य राज्यों की तुलना में भूमि की सीमित उपलब्धता को भी उजागर करने की उम्मीद है।

मंत्री ने कहा कि अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार व्यापक प्रतिबंध लगाने से राज्य भर में संपत्ति मालिकों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

बशीर ने कहा कि यदि निर्देश में कोई बदलाव नहीं होता है तो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक निजी मालिकों की सैकड़ों एकड़ जमीन और हजारों घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित हो सकते हैं।

केरल भर में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को छह लेन का बनाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है, ऐसे में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

मंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित कई नई परियोजनाएं इस आदेश से प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए केरल सर्वोच्च न्यायालय से उचित राहत की मांग करेगा, साथ ही यह तर्क देगा कि राजमार्ग सुरक्षा को उन एकसमान प्रतिबंधों को लागू किए बिना सुनिश्चित किया जा सकता है जो राज्य की अनूठी भौगोलिक और जनसांख्यिकीय स्थितियों को ध्यान में रखने में विफल रहते हैं।

–आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी

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IANS Agency

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