मेघालय : गारो हिल्स जिले में कर्फ्यू में छह घंटे की ढील, जरूरी कामों के लिए मिली छूट

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शिलॉन्ग, 13 मार्च (आईएएनएस)। वेस्ट गारो हिल्स जिले के प्रशासन ने तुरा और पूरे जिले में कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 14 मार्च को लोगों को जरूरी सामान खरीदने और जरूरी काम निपटाने के लिए छह घंटे की ढील दी जाएगी। वेस्ट गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट विभोर अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगाया गया कर्फ्यू 14 मार्च सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जब तक कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के आधार पर इसे…

शिलॉन्ग, 13 मार्च (आईएएनएस)। वेस्ट गारो हिल्स जिले के प्रशासन ने तुरा और पूरे जिले में कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि 14 मार्च को लोगों को जरूरी सामान खरीदने और जरूरी काम निपटाने के लिए छह घंटे की ढील दी जाएगी।

वेस्ट गारो हिल्स के डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट विभोर अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगाया गया कर्फ्यू 14 मार्च सुबह 6 बजे से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जब तक कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के आधार पर इसे पहले न हटाया जाए।

प्रशासन ने 14 मार्च को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक छह घंटे की ढील देने की अनुमति दी है। इस दौरान लोग जरूरी सामान खरीदने, बुनियादी सेवाएं लेने और अन्य जरूरी काम करने के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई इलाकों में हिंसा और शांति भंग होने की घटनाओं के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। प्रशासन के अनुसार, स्थिति से लोगों की जान, सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति को गंभीर खतरा पैदा हो गया था, जिसके चलते सख्त एहतियाती कदम उठाए गए।

जिला प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू बढ़ाने का उद्देश्य स्थिति को नियंत्रण में रखना और तनाव को और बढ़ने से रोकना है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों को हालात सामान्य करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

कर्फ्यू के दौरान, प्रशासन द्वारा घोषित ढील के समय को छोड़कर लोगों के घर से बाहर निकलने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कॉउंसिल के आगामी चुनावों में गैर-जनजातीय लोगों की भागीदारी के विरोध में हुए प्रदर्शन से यह अशांति शुरू हुई थी। बाद में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गए, जहां तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं।

इससे पहले गुरुवार को कॉनराड संगमा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तुरंत खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन से कहा कि जिन इलाकों में अशांति के कारण सामान की कमी हो गई है, वहां जरूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

राज्य सरकार ने हिंसा के बाद गारो हिल्स जिले में होने वाले जिला परिषद चुनाव को स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए लोकल चुनाव को फिलहाल रद्द या टालने का फैसला लिया गया है। सरकार सभी राजनीतिक दलों और हितधारकों को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और सभी को साथ लेकर समाधान निकालने की कोशिश करेगी।

–आईएएनएस

एएमटी/एबीएम

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