हैदराबाद और साइबराबाद में नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में 700 से ज्यादा लोग पकड़े गए

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हैदराबाद, 3 मई (आईएएनएस)। हैदराबाद और साइबराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में कुल 700 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 और 2 मई को दो दिन का विशेष अभियान चलाया, जिसमें 445 ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए। इनमें 371 दोपहिया वाहन चालक, 26 तीन पहिया चालक और 48 चारपहिया व अन्य वाहन चालक शामिल हैं। पुलिस ने इन आरोपियों को उनके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (बीएसी) के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों…

हैदराबाद, 3 मई (आईएएनएस)। हैदराबाद और साइबराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में कुल 700 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया।

हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 और 2 मई को दो दिन का विशेष अभियान चलाया, जिसमें 445 ड्राइवर नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए। इनमें 371 दोपहिया वाहन चालक, 26 तीन पहिया चालक और 48 चारपहिया व अन्य वाहन चालक शामिल हैं।

पुलिस ने इन आरोपियों को उनके ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन (बीएसी) के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) के अनुसार, 99 मामलों में बीएसी स्तर 30-50 एमजी/100 एमएल पाया गया, 173 मामलों में 51-100, 100 मामलों में 101-150, 42 मामलों में 151-200, 11 मामलों में 201-250, 12 मामलों में 251-300 और 8 मामलों में 300 से अधिक दर्ज किया गया।

वहीं, साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने भी वीकेंड पर विशेष अभियान चलाते हुए 283 लोगों को नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा। इनमें 227 दोपहिया चालक, 9 तीनपहिया चालक, 39 चार पहिया चालक और 8 भारी वाहन चालक शामिल हैं।

साइबराबाद पुलिस के अनुसार, 222 लोगों का बीएसी स्तर 36 से 200 एमजी/100 एमएल के बीच था, 33 लोगों का 201 से 300 एमजी/100 एमएल के बीच और 28 लोगों का 301 से 550 एमजी/100 एमएल के बीच पाया गया।

पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जी. हनमंथा राव ने कहा कि नशे में वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में वाहन चलाते हुए किसी की मौत का कारण बनता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

पिछले सप्ताह (27 अप्रैल से 2 मई) के दौरान 160 मामलों का निपटारा कोर्ट में किया गया। इनमें 12 लोगों को जुर्माने के साथ सामाजिक सेवा करने का आदेश दिया गया, जबकि 148 लोगों पर केवल जुर्माना लगाया गया।

ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जा रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें।

–आईएएनएस

वीकेयू/वीसी

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