मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश

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गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। यह पेशी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले के सिलसिले में हुई। खेड़ा नई दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचे और जांच एजेंसी के बुलावे पर क्राइम ब्रांच मुख्यालय गए। इससे पहले उन्होंने सेहत की समस्याओं और पहले से तय राजनीतिक कामों का हवाला देते हुए तय तारीखों पर पेश होने से छूट मांगी थी। क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह…

गुवाहाटी, 23 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा गुरुवार को असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। यह पेशी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दायर मानहानि के एक मामले के सिलसिले में हुई।

खेड़ा नई दिल्ली से गुवाहाटी पहुंचे और जांच एजेंसी के बुलावे पर क्राइम ब्रांच मुख्यालय गए। इससे पहले उन्होंने सेहत की समस्याओं और पहले से तय राजनीतिक कामों का हवाला देते हुए तय तारीखों पर पेश होने से छूट मांगी थी।

क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए खेड़ा ने कहा कि वह समन का पालन कर रहे हैं और जांच में सहयोग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “मुझे जारी किए गए नोटिस के जवाब में क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ हूं। इससे पहले मैंने जांच एजेंसी को बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पार्टी के पहले से तय कार्यक्रम भी हैं। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया।”

क्राइम ब्रांच ने हाल ही में खेड़ा को 17 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया था, क्योंकि वह पहले तय तारीखों पर पेश नहीं हो पाए थे।

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसार, उस समय कांग्रेस नेता बेंगलुरु में पार्टी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होने वाले थे।

17 जुलाई को पेश न होने के बावजूद, खेड़ा पहले कई बार जांच में शामिल हो चुके हैं और जांच के हिस्से के तौर पर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ भी की है। उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी हासिल कर ली है।

यह मामला रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जो खेड़ा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के बारे में थी।

अपनी शिकायत में सरमा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता ने उनकी नागरिकता की स्थिति, विदेशी पासपोर्ट और विदेश में वित्तीय हितों के बारे में अपमानजनक और झूठे आरोप लगाए।

शिकायत के आधार पर, असम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों का असली के तौर पर इस्तेमाल, झूठे बयान देना, जानबूझकर अपमान करना और मानहानि से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।

–आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

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