माओवादी संगठन के लिए फंडिंग मामले में छठे आरोपी के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट

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नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े साजिश मामले में छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला माओवादी संगठन की मगध जोन में दोबारा सक्रियता बढ़ाने और ठेकेदारों से उगाही कर हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए धन जुटाने से जुड़ा है। एनआईए ने इस मामले में अपनी तीसरी चार्जशीट झारखंड के रांची स्थित एनआईए विशेष अदालत में दाखिल की है। चार्जशीट में चंदन कुमार को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया गया है। यह मामला एनआईए ने दिसंबर 2021 में स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था।…

नई दिल्ली, 14 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) से जुड़े साजिश मामले में छठे आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला माओवादी संगठन की मगध जोन में दोबारा सक्रियता बढ़ाने और ठेकेदारों से उगाही कर हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए धन जुटाने से जुड़ा है।

एनआईए ने इस मामले में अपनी तीसरी चार्जशीट झारखंड के रांची स्थित एनआईए विशेष अदालत में दाखिल की है। चार्जशीट में चंदन कुमार को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया गया है। यह मामला एनआईए ने दिसंबर 2021 में स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया था।

जांच एजेंसी के अनुसार, चंदन कुमार को जनवरी 2026 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि वह प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) के लिए सक्रिय रूप से धन जुटाने का काम कर रहा था। इसके अलावा वह संगठन के पुराने कैडरों को दोबारा जोड़कर मगध जोन में माओवादी गतिविधियों को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। जांच में यह भी पता चला कि वह हिंसक गतिविधियों के जरिए संगठन की विचारधारा फैलाने का प्रयास कर रहा था।

एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में उगाही की गई रकम अलग-अलग माध्यमों से माओवादी संगठन तक पहुंचाई जाती थी। एजेंसी के मुताबिक सीपीआई (माओवादी) के प्रमुख एसएसी सदस्य प्रद्युमन शर्मा, आरोपी अभिनव, चंदन कुमार और एफआईआर में नामजद अन्य लोग इस पूरी साजिश का हिस्सा थे।

एनआईए का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी पूरे नेटवर्क, धन के स्रोत, उगाही के तरीकों और इस साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जरूरत पड़ने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

–आईएएनएस

वीकेयू/वीसी

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