राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति से संबंधित एक विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023’ में CEC या EC की नियुक्ति के लिहाज से चयन समिति पर विचार करने की प्रक्रिया के लिए ‘सर्च कमेटी’ बनाने का प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता विधि मंत्री करेंगे।
विधेयकों को शीतकालीन सत्र में किया गया था पारित
राष्ट्रपति ने ‘प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023’ को भी अपनी मंजूरी दे दी जो 1867 के उस अधिनियम का स्थान लेगा जो ब्रिटिशकाल में अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023’ को भी स्वीकृति प्रदान कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र में इन विधेयकों को पारित किया गया।
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