Scan QR to download app Download Android App Scan QR to download app Download iOS App

तमिलनाडु सरकार की याचिका की सुनवाई  को SC ने 1 दिसंबर तक टाला 

Summary :

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित विधेयकों के मुद्दे पर राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। 18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया। HIGHLIGHTS POINTS: सरकार की याचिका पर सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित राज्यपाल आरएन रवि के पास 10 विधेयक पड़े है लंबित विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के करें पास राज्यपाल के पास पड़े है 12 बिल…

सुप्रीम कोर्ट ने लंबित विधेयकों के मुद्दे पर राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। 18 नवंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सदन द्वारा पारित और राज्यपाल आरएन रवि द्वारा लौटाए गए 10 विधेयकों पर विचार करने के लिए राज्य विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश किया।

HIGHLIGHTS POINTS:

  • सरकार की याचिका पर सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित
  • राज्यपाल आरएन रवि के पास 10 विधेयक पड़े है लंबित
  • विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के करें पास

राज्यपाल के पास पड़े है 12 बिल लंबित

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ”गंभीर चिंता का विषय” बताया है, राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों और विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया जाए।

 राज्य सरकार ने बिलों का निपटारा करने की कही बात

याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को तमिलनाडु विधान सभा और सरकार द्वारा भेजे गए सभी बिलों, फाइलों और सरकारी आदेशों का निपटान करने का निर्देश देने की मांग की, जो एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित हैं। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर की गई थी।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Desk Team

google-partner