कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में यहां की एक मेजिस्ट्रेट अदालत ने आज सुनवाई टाल दी। यह याचिका महात्मा गांधी की हत्या पर राहुल के कथित वक्तव्य को लेकर दायर की गई थी।
राहुल के वकील ने अपने मुवक्किल की राजनीतिक प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए अदालत के समक्ष उनके पेश होने के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट एलएम पठान ने मामले की सुनवाई की तारीख 23 अप्रैल तय की। शिकायतकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि यह सब मामले में देरी करने के तरीके हैं।
उन्होंने कहा कि अगर राहुल और समय चाहते थे तो उन्हें यह अनुरोध अंतिम समय में नहीं बल्कि पहले ही कर लेना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को तरजीह दी जा रही है। आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते ने छह मार्च 2014 को ठाणे जिले के भिवंडी में राहुल के भाषण को लेकर यह मामला दायर कराया था।
रैली में राहुल ने कथित रूप से कहा था, ” आरएसएस के लोगों ने (महात्मा) गांधी को मारा।” भिवंडी की अदालत में आपराधिक कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय के दखल देने से इनकार करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वह मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं।
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