चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने आज माना कि वेदांता समूह के स्टरलाइट कॉपर संयंत्र को बंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से कराना सही होगा। स्थानीय लोग कारखाने को बंद करने की मांग को लेकर 99 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे।
आंदोलन के 100वें दिन 22 मई को प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और इसमें 13 लोग मारे गए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील रजनीकांत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने मामले की सुनवायी करते हुए कहा कि इस घटना की सीबीआई से जांच कराना उचित होगा।
अदालत ने याचिकाकर्ता को सीबीआई से संपर्क करने की सलाह दी है। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।
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