जम्मू- कश्मीर पुलिस ने बारामुला जिले में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में घुसपैठ करने वाले तीन कथित आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क की। आरोपियों की पहचान सुल्तानदाकी निवासी मोहम्मद लतीफ; मदियान के सदर दीन; और सिंगटुंग गौहालन के अजीज दीन के रूप में हुई है, जो पुलिस द्वारा पीओके में घुसपैठ करने के आरोप में भगोड़ घोषित किये गए हैं।
Highlights
- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में तीन आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क
- न्यायाधीश उरी से आदेश प्राप्त
- संपत्तियां घोषित अपराधियों से संबंधित
न्यायाधीश उरी से आदेश प्राप्त
पुलिस ने रविवार को कहा, ‘उप न्यायाधीश उरी से आदेश प्राप्त होने के बाद क्रमश: 18 कनाल और 6 मरला, 9 मरला और 12 कनाल संपत्ति कुर्क की गई है।’ यह कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 83 के तहत की गई है और यह एफआईआर संख्या 88/1984 आईए अधिनियम, 4, 3 टाडा अधिनियम और 13/1987 के तहत धारा 457, 380 आरपीसी, 6/2008 के तहत धारा 2/3 ईआईएमसीओ, और एफआईआर संख्या 116/1996 पीएस उरी की धारा 2/3 ईआईएमसीओ से जुड़ हुई है।
संपत्तियां घोषित अपराधियों से संबंधित
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि ये संपत्तियां घोषित अपराधियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह अभियान आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


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