दुमका, (वार्ता): झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने डकैती के मामले में आज आरोपी को सात साल की सजा के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार ने यहां मामले में सुनवाई के बाद डकैती करने के आरोप में भरत हेम्ब्रम को यह सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गोपीकांदर थाना क्षेत्र के कुण्डापहाड़ी गांव निवासी राम नरेश भगत के घर 3 जुलाई, 2009 को दोषी ने 40 हजार रुपये की लूट की थी। गिरफ्तार आरोपी भरत हेम्ब्रम की टीआई परेड में पहचान की गयी थी।