महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी विवाद के बाद अब हनुमान चालीसा पर बवाल मचने लगा है, इस मामले में मुंबई पुलिस ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल उन्हें और उनके पति को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की उनकी धमकी देने और “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने” के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नई प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत है, जो अपने कर्तव्य के निष्पादन में एक लोक सेवक के खिलाफ हमले या आपराधिक बल का उपयोग करने से संबंधित है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुंबई पुलिस अधिनियम (पुलिस के निषेधाज्ञा का उल्लंघन) द्वारा दंपति को खार पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें शनिवार रात बाद में सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

बांद्रा कोर्ट में पेश हुई नवनीत राणा
विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने कहा कि एमपी-एमएलए दंपति को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया और जहां मुंबई पुलिस रिमांड की मांग करेगी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति, निर्दलीय विधायक रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की धमकी दी थी। हालांकि, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए शनिवार को धरना समाप्त कर दिया था।


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