मध्यप्रदेश के जबलपुर में विशेष अदालत ने आज एक 12 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार पीड़त के पिता ने गढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका 12 वर्षिय पुत्र 5 अप्रैल को आइसक्रीम लेने सावन ठाकुर के यहां गया था। सावन ठाकुर ने उसे एक मंदिर के पीछे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया।
शिकायत पर पुलिस ने पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था। विशेष अदालत ने आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।


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