भर्ती मामले में कुंतल घोष की नए सिरे से हिरासत के लिए विचार कर रही CBI - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

भर्ती मामले में कुंतल घोष की नए सिरे से हिरासत के लिए विचार कर रही CBI

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष की नए सिरे से हिरासत की मांग को लेकर कोलकाता में जांच एजेंसी की अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। घोष फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती मामले में तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष की नए सिरे से हिरासत की मांग को लेकर कोलकाता में जांच एजेंसी की अदालत का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है। घोष फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप
सूत्रों ने कहा कि नई अपील करने का निर्णय तब लिया गया, जब सीबीआई के अधिकारियों ने बुधवार को कोलकाता में प्रेसीडेंसी विशेष सुधार गृह में आरोपियों से स्थानीय पुलिस थाने को लिखे उनके पत्र और निचली अदालत के एक न्यायाधीश से केंद्रीय एजेंसियों पर मामले में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए पूछताछ की।
 न्यायाधीश को स्वेच्छा से पत्र लिखा या दबाव 
उन्होंने कहा कि चूंकि बुधवार को घोष द्वारा दिए गए बयान और 20 मई को बनर्जी द्वारा दिए गए बयानों में कई विसंगतियां हैं, इसलिए सीबीआई ने महसूस किया कि दोनों से फिर से पूछताछ करने की आवश्यकता है। चूंकि घोष के न्यायिक हिरासत में होने से यह संभव नहीं होगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी नई हिरासत के लिए अपील की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि घोष से सवाल किया गया कि उन्होंने थाने और न्यायाधीश को स्वेच्छा से पत्र लिखा या दबाव में।
केंद्रीय एजेंसियों को पूछताछ करने की अनुमति 
बनर्जी द्वारा कोलकाता में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इसी तरह का आरोप लगाने के ठीक एक दिन बाद भी उनसे यही आरोप लगाने के बारे में पूछा गया था। बनर्जी से 20 मई को कोलकाता में सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में नौ घंटे 20 मिनट तक पूछताछ की गई थी। इस बीच, उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी गई है।

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