कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा स्कूल नौकरी से जुड़े कथित करोड़ों के घोटाले के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया।
स्पेशल कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि चूंकि कानून सभी के लिए समान है, इसलिए किसी को विशेष प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। जमानत याचिका पर सुनवाई निर्धारित तिथि यानी 27 सितंबर को होगी।
आपको बता दे कि इससे पहले भी पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका इसी कोर्ट ने 8 सितंबर को खारिज कर दी थी। शुक्रवार को पार्थ चटर्जी को कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि, उन्होंने न तो कोर्ट में प्रवेश करते समय और न ही कोर्ट से बाहर आते समय पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
वही, इसी मामले में ईडी द्वारा हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से की गई पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर वह चुप रहे।