कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से टीपू सुल्तान की जयंती समारोह को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। लेकिन सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।
याचिका में 10 नवंबर को टीपू जयंती समारोह राजकीय कार्यक्रम के रूप में रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने अपने आदेश में सरकार को शीघ्र फैसला लेने को कहा है।


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