कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस की राज्य इकाई प्रमुख डी. के. शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर लगी रोक छह अप्रैल तक बढ़ा दी है।कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति के. नटराजन की पीठ ने शुक्रवार को अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी। याचिका में शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।
रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज
अदालत ने राज्य सरकार को शिवकुमार द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए छह अप्रैल तक का समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। इस याचिका में कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने को चुनौती दी है।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए सहमति देने के बाद 2020 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
सरकार के वकील ने चार सप्ताह का समय मांगा
सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा कर दी गयी है, इसलिए शिवकुमार के विरुद्ध अभियोजन चलाने की सीबीआई को अनुमति देने के खिलाफ कांग्रेस नेता की याचिका पर जवाब देने के लिए उसे अधिक समय की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार के वकील ने इसके लिए चार सप्ताह का समय मांगा।बहरहाल, अदालत ने ध्यान दिलाया कि सीबीआई इस मामले की जल्द सुनवाई करवाने का अनुरोध कर रही है वहीं सरकार अधिक समय मांग रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई छह अप्रैल के लिए स्थगित कर दी और सरकार से तब तक उसका जवाब दाखिल करने को कहा।


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