Liquor Prices in Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार, खासकर प्रीमियम ब्रांड्स की बोतलों के दाम बढ़े हैं। कई महंगे ब्रांड्स की कीमत में प्रति बोतल करीब 100 रुपये तक का इजाफा किया गया है।
हालांकि आम तौर पर खरीदे जाने वाले रेगुलर ब्रांड्स के दामों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे रोजाना शराब खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ राहत मिल सकती है।
Liquor Prices in Himachal Pradesh: रेगुलर ब्रांड्स पर 10 से 30 रुपये तक बढ़े दाम
विभाग की जानकारी के मुताबिक, नियमित तौर पर बिकने वाले ब्रांड्स की बोतलों की कीमत में औसतन 10 से 30 रुपये तक की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, प्रीमियम और महंगे ब्रांड्स के शौकीनों को अब एक बोतल के लिए 50 से 100 रुपये तक अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं।
बताया जा रहा है कि सरकार ने इस बार शराब ठेकों की नीलामी पिछले साल के बेस प्राइस से लगभग 10 प्रतिशत अधिक दर पर की है, जिसका असर अब बाजार में शराब की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।
| Brand | 2025 Price (Rs) | 2026 Price (Rs) |
|---|---|---|
| 100 Pipers | 1,600 | 1,655 |
| VAT 69 | 1,400 | 1,505 |
| Blender’s Pride | 1,015 | 1,040 |
| 8 PM Premium Black | 715 | 730 |
| Royal Challenge | 725 | 750 |
| All Seasons | 725 | 755 |
| Officer’s Choice | 535 | 545 |
| Royal Stag | 750 | 770 |
सरकार ने MRP व्यवस्था को रखा बरकरार
राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए भी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) प्रणाली को जारी रखने का फैसला किया है। इससे पहले 2024-25 में पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) प्रणाली लागू की गई थी।
हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर सामने आई दिक्कतों के बाद 2025-26 में फिर से MRP प्रणाली लागू कर दी गई थी। मौजूदा वित्त वर्ष में भी शराब ठेकों की नीलामी इसी व्यवस्था के तहत की गई है, ताकि ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली न हो सके।
Liquor Price List Himachal Pradesh: शराब ठेकों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आबकारी विभाग ने शराब ठेकों के लिए कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। अब हर दुकान पर सभी ब्रांड्स की रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना जरूरी होगा।
इसके साथ ही रेट लिस्ट के पास संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर भी लिखना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई दुकानदार निर्धारित MRP से अधिक कीमत वसूलता है, तो ग्राहक तुरंत इस नंबर पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Himachal Pradesh Liquor News: नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

आबकारी विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई ठेकेदार निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
सरकार का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य शराब बिक्री प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना और उपभोक्ताओं को मनमानी कीमतों से बचाना है।
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