मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल जिला कोर्ट में चल रहे आपराधिक प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जी पी गुप्ता की एकलपीठ ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के पहले के इस मामले में भोपाल जिला न्यायालय में चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
विधानसभा चुनाव के दौरान संबित पात्रा ने 27 अक्टूबर को भोपाल के एमपी नगर स्थित प्लॉट नम्बर 1 में पत्रकार वार्ता की थी। पत्रकार वार्ता के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन संबित पात्रा ने निर्धारित समय से पहले 12:30 बजे ही पत्रकार वार्ता शुरू कर दी थी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन अधिकारी एल एल अहिरवार ने उनके खिलाफ एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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पुलिस ने धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने प्रकरण को खारिज किये जाने का आवेदन अस्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण में आरोप तय कर दिये थे। कोर्ट ने संबित पात्रा की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनके खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में मांग की गयी थी कि भोपाल पुलिस द्वारा दर्ज अपराधिक प्रकरण को खारिज किया जाये। याचिका पर आज सुनवाई के बाद एकलपीठ ने भोपाल के सीजीएम कोर्ट में चल रहे प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किये है।


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