राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने सितंबर 2021 में पंजाब के जिला फाजिल्का के जलालाबाद शहर में बम विस्फोट से संबंधित एक मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
विस्फोट में एक मासूम की मौत हो गई थी। आरोप पत्र विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6, यूए (पी) अधिनियम की धारा 16, 17, 18, 18 बी, 20, 38 और 39, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 बी, 27 ए, 29 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत सूरत सिंह उर्फ सुरती और गुरुचरण सिंह उर्फ चन्ना के खिलाफ दायर किया है।
मामला शुरू में पुलिस स्टेशन सिटी जलालाबाद, फाजिल्का, पंजाब में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया। एनआईए ने चार्जशीट में कहा- जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्ति आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और वह पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे, ड्रग्स की बिक्री के बाद उत्पन्न धन की आय का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए करते थे।
मामले में आगे की जांच जारी है।


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