उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य में मार्च निकालने की अनुमति देने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर तीन मार्च को सुनवाई करने के लिए बुधवार को तैयार हो गया।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से पेश किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि ‘मार्च’ पांच मार्च से शुरू हो रहा है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘ मैं इस पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध कर रहा हूं।’’पीठ ने कहा, ‘‘ हम शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेंगे।’’मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को तमिलनाडु में फिर से निर्धारित तिथि पर अपना मार्च निकालने की 10 फरवरी को अनुमति देते हुए कहा था कि विरोध प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी है।


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